उत्तर प्रदेश कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना (कृषि दर्शन)
English: UP Farm Machinery Promotion Subsidy Scheme • स्रोत संस्था: कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
कृषि यंत्रों (ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, लेजर लैंड लेवलर आदि) के क्रय पर 40% से 50% तक सरकारी अनुदान/सब्सिडी।
महत्वपूर्ण सूचना: यह जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। अंतिम पात्रता और स्वीकृति संबंधित सरकारी विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
पात्रता की शर्तें (Eligibility Conditions)
- न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
- राज्य निवास: Uttar Pradesh का मूल निवासी
- आवेदक के नाम कृषि भूमि (खतौनी) होना अनिवार्य है।
क्या आप इस योजना के लिए संभावित रूप से पात्र हैं?
केवल इस योजना से संबंधित 3-4 प्रश्नों के उत्तर दें और तुरंत पारदर्शी परिणाम प्राप्त करें।
महत्वपूर्ण अपवाद व बहिष्करण (Exclusions & Caveats)
निम्नलिखित स्थितियों में आवेदक को अपात्र माना जा सकता है:
- •पूर्व के 3 से 5 वर्षों में समान कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त कर चुके किसान अपात्र हैं।
- •पारदर्शिता हेतु टोकन व्यवस्था एवं ई-लॉटरी में चयन होना अनिवार्य है।
आवश्यक भौतिक दस्तावेज़ (Physical Documents)
आवेदन अथवा जन सेवा केंद्र जाने से पूर्व इन मूल दस्तावेज़ों की तैयारी रखें:
आवेदन प्रक्रिया (Application Steps)
agridarshan.up.gov.in पोर्टल पर विभागीय टोकन व्यवस्था के तहत टोकन जनरेट करें।
निर्धारित बैंक में जमानत धनराशि जमा करें।
ई-लॉटरी में नाम आने पर पंजीकृत डीलर से यंत्र क्रय कर बिल पोर्टल पर अपलोड करें।
आधिकारिक स्रोत एवं दिशानिर्देश
आवेदन अवधि: विभागीय टोकन विंडो अनुसार (अस्थाई)
