उत्तर प्रदेश शासनसत्यापन प्रक्रियाधीन (Needs Review)
अंतिम जानकारी जाँच: 6/10/2026

उत्तर प्रदेश कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना (कृषि दर्शन)

English: UP Farm Machinery Promotion Subsidy Scheme • स्रोत संस्था: कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

योजना का मुख्य लाभ (Potential Benefits)

कृषि यंत्रों (ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, लेजर लैंड लेवलर आदि) के क्रय पर 40% से 50% तक सरकारी अनुदान/सब्सिडी।

महत्वपूर्ण सूचना: यह जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। अंतिम पात्रता और स्वीकृति संबंधित सरकारी विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।

पात्रता की शर्तें (Eligibility Conditions)

  • न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
  • राज्य निवास: Uttar Pradesh का मूल निवासी
  • आवेदक के नाम कृषि भूमि (खतौनी) होना अनिवार्य है।
विशिष्ट पात्रता कैलकुलेटर

क्या आप इस योजना के लिए संभावित रूप से पात्र हैं?

केवल इस योजना से संबंधित 3-4 प्रश्नों के उत्तर दें और तुरंत पारदर्शी परिणाम प्राप्त करें।

नियम: 18 से अधिकतम वर्ष

महत्वपूर्ण अपवाद व बहिष्करण (Exclusions & Caveats)

निम्नलिखित स्थितियों में आवेदक को अपात्र माना जा सकता है:

  • •पूर्व के 3 से 5 वर्षों में समान कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त कर चुके किसान अपात्र हैं।
  • •पारदर्शिता हेतु टोकन व्यवस्था एवं ई-लॉटरी में चयन होना अनिवार्य है।

आवश्यक भौतिक दस्तावेज़ (Physical Documents)

आवेदन अथवा जन सेवा केंद्र जाने से पूर्व इन मूल दस्तावेज़ों की तैयारी रखें:

1. किसान की खतौनी (भू-अभिलेख)English: Land Records
अनिवार्य
2. कृषि विभाग पोर्टल (agridarshan.up.gov.in) पर किसान पंजीकरण संख्याEnglish: Farmer Registration ID
अनिवार्य
3. आधार कार्डEnglish: Aadhaar Card
अनिवार्य
4. बैंक पासबुकEnglish: Bank Account Details
अनिवार्य

आवेदन प्रक्रिया (Application Steps)

1

agridarshan.up.gov.in पोर्टल पर विभागीय टोकन व्यवस्था के तहत टोकन जनरेट करें।

2

निर्धारित बैंक में जमानत धनराशि जमा करें।

3

ई-लॉटरी में नाम आने पर पंजीकृत डीलर से यंत्र क्रय कर बिल पोर्टल पर अपलोड करें।

आधिकारिक स्रोत एवं दिशानिर्देश

आवेदन अवधि: विभागीय टोकन विंडो अनुसार (अस्थाई)