प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
English: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana • स्रोत संस्था: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
योजना सेतु एक स्वतंत्र निजी सूचना पोर्टल है। यह कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है और न ही किसी सरकारी विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। योजना की पात्रता, लाभ और आवेदन की पुष्टि संबंधित आधिकारिक विभाग से करें।
योजना का संक्षिप्त विवरण एवं मुख्य लाभ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत उत्तर प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, कीट रोग और बेमौसम बारिश से फसलों के नुकसान पर वित्तीय सुरक्षा और बीमा क्लेम प्रदान किया जाता है। इसके तहत खरीफ फसलों के लिए किसान को केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए मात्र 5% प्रीमियम देना होता है, जबकि शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार वहन करती हैं।
आवेदन की स्थिति/अवधि: खरीफ सीजन (जुलाई तक) एवं रबी सीजन (दिसंबर तक)
पात्रता की शर्तें (Eligibility Conditions)
- न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
- राज्य निवास: Uttar Pradesh का मूल निवासी
क्या आप इस योजना के लिए संभावित रूप से पात्र हैं?
केवल इस योजना से संबंधित 3-4 प्रश्नों के उत्तर दें और तुरंत पारदर्शी परिणाम प्राप्त करें।
- •युद्ध, परमाणु जोखिम या दुर्भावनापूर्ण नुकसान के कारण हुई फसल क्षति शामिल नहीं है।
- •फसल कटाई के 14 दिन बाद खेत में पड़े दाने पर प्राकृतिक आपदा के अतिरिक्त अन्य कारणों से क्षति पर क्लेम नहीं मिलता।
- •समय सीमा (अधिसूचित कट-ऑफ तिथि) के बाद कराए गए बीमा पर कवरेज मान्य नहीं होता।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
आवेदन अथवा जन सेवा केंद्र जाने से पूर्व इन मूल दस्तावेज़ों की तैयारी रखें:
किसान का आधार नंबर बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है।
नवीनतम खतौनी या बटाईदार/काश्तकार अनुबंध पत्र।
लेखपाल या ग्राम प्रधान द्वारा सत्यापित बुवाई प्रमाण पत्र।
IFSC कोड व खाता संख्या स्पष्ट रूप से अंकित हो।
आवेदन कैसे करें (How to Apply)
आधिकारिक PMFBY पोर्टल (pmfby.gov.in) पर जाएं या निकटतम सीएससी (जन सेवा केंद्र) / बैंक शाखा से संपर्क करें।
किसान कॉर्नर में जाकर 'Apply for Crop Insurance' पर क्लिक करें और मोबाइल नंबर से OTP सत्यापित करें।
अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाता विवरण और खेत की खतौनी/खसरा संख्या दर्ज करें।
बोई गई फसल का चयन करें और निर्धारित प्रीमियम (खरीफ 2%, रबी 1.5%) का ऑनलाइन भुगतान करें।
बीमा पॉलिसी रसीद और आवेदन क्रमांक डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।
आवेदन स्थिति (Status) कैसे देखें
PMFBY पोर्टल (pmfby.gov.in) के होमपेज पर 'Application Status' विकल्प पर क्लिक करें।
अपनी रसीद पर दर्ज आवेदन संख्या (Application Number) और कैप्चा कोड दर्ज करें।
'Check Status' बटन पर क्लिक करके बीमा पॉलिसी की वर्तमान स्थिति देखें।
आधिकारिक लिंक एवं हेल्पलाइन
सत्यापित सरकारी पोर्टल एवं विभागीय संपर्क विवरण
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1.फसल नुकसान होने पर क्लेम की सूचना कितने समय में देनी होती है?
प्राकृतिक आपदा या स्थानीयकृत आपदा से फसल नुकसान होने पर किसान को 72 घंटे के भीतर PMFBY पोर्टल, टोल-फ्री नंबर 14447 या संबंधित बैंक/कृषि अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य है।
Q2.क्या गैर-ऋणी (Non-loanee) और बटाईदार किसान भी बीमा करा सकते हैं?
हाँ, गैर-ऋणी किसान और बटाईदार/पट्टेदार किसान भी अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या सीधे PMFBY पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं।
Q3.किसानों को फसल बीमा के लिए कितना प्रीमियम देना पड़ता है?
खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5%, और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% प्रीमियम किसान को देना होता है। बाकी पूरा प्रीमियम सरकार देती है।
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