प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY)
English: Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana • स्रोत संस्था: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं एलआईसी (LIC)
योजना सेतु एक स्वतंत्र निजी सूचना पोर्टल है। यह कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है और न ही किसी सरकारी विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। योजना की पात्रता, लाभ और आवेदन की पुष्टि संबंधित आधिकारिक विभाग से करें।
योजना का संक्षिप्त विवरण एवं मुख्य लाभ
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु में शामिल होने वाले किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹3,000 प्रति माह (₹36,000 वार्षिक) की निश्चित आजीवन पेंशन प्रदान की जाती है। जितना मासिक अंशदान (₹55 से ₹200) किसान देता है, उतनी ही राशि केंद्र सरकार द्वारा उसके खाते में जमा की जाती है।
आवेदन की स्थिति/अवधि: वर्ष भर खुला
पात्रता की शर्तें (Eligibility Conditions)
- न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
- अधिकतम आयु: 40 वर्ष
- राज्य निवास: Uttar Pradesh का मूल निवासी
- आवेदक के नाम कृषि भूमि (खतौनी) होना अनिवार्य है।
क्या आप इस योजना के लिए संभावित रूप से पात्र हैं?
केवल इस योजना से संबंधित 3-4 प्रश्नों के उत्तर दें और तुरंत पारदर्शी परिणाम प्राप्त करें।
- •2 हेक्टेयर (5 एकड़) से अधिक कृषि भूमि वाले किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं।
- •एनपीएस (NPS), ईएसआईसी (ESIC), या ईपीएफओ (EPFO) के अंतर्गत कवर कर्मचारी पात्र नहीं हैं।
- •आयकर दाता (Income Tax Payers) या संस्थागत भूधारक इसके पात्र नहीं हैं।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
आवेदन अथवा जन सेवा केंद्र जाने से पूर्व इन मूल दस्तावेज़ों की तैयारी रखें:
किसान का आधार कार्ड बैंक से लिंक होना चाहिए।
2 हेक्टेयर या 5 एकड़ तक की कृषि भूमि का प्रमाण।
ऑटो-डेबिट की अनुमति हेतु बैंक पासबुक या चेक।
आवेदन कैसे करें (How to Apply)
निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC / जन सेवा केंद्र) पर अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ जाएं।
ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) द्वारा 'maandhan.in' पोर्टल पर किसान का पंजीकरण किया जाएगा।
किसान की आयु के अनुसार मासिक अंशदान (₹55 से ₹200) निर्धारित होगा।
बैंक ऑटो-डेबिट मैंडेट फॉर्म पर हस्ताक्षर कर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करें।
पंजीकरण सफल होने पर किसान पेंशन कार्ड (KMY Pension Card) तुरंत जारी कर दिया जाएगा।
आवेदन स्थिति (Status) कैसे देखें
आधिकारिक maandhan.in पोर्टल पर जाएं।
'Login' विकल्प पर क्लिक कर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से OTP द्वारा लॉगिन करें।
डैशबोर्ड पर अपने अंशदान और पेंशन खाते की स्थिति जांचें।
आधिकारिक लिंक एवं हेल्पलाइन
सत्यापित सरकारी पोर्टल एवं विभागीय संपर्क विवरण
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1.60 वर्ष के बाद कितनी पेंशन मिलती है?
60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी किसान को जीवन भर ₹3,000 प्रति माह (₹36,000 प्रति वर्ष) की निश्चित पेंशन मिलती है।
Q2.क्या PM-Kisan की ₹6,000 की राशि से सीधे अंशदान कटवाया जा सकता है?
हाँ, किसान चाहें तो विकल्प चुन सकते हैं कि उनका मासिक अंशदान सीधे PM-Kisan सम्मान निधि के खाते से स्वतः कट जाए।
Q3.यदि पेंशनभोगी किसान की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा?
किसान की मृत्यु की स्थिति में उसकी पत्नी/पति को 50% पारिवारिक पेंशन (₹1,500 प्रति माह) आजीवन प्राप्त होती रहेगी।
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