प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)
English: PM Kisan Samman Nidhi • स्रोत संस्था: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
प्रति वर्ष ₹6,000 की प्रत्यक्ष नकद सहायता (प्रत्येक 4 माह में ₹2,000 की 3 समान किस्तें डीबीटी के माध्यम से)।
महत्वपूर्ण सूचना: यह जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। अंतिम पात्रता और स्वीकृति संबंधित सरकारी विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
पात्रता की शर्तें (Eligibility Conditions)
- न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
- अधिकतम आयु: 100 वर्ष
- आवेदक के नाम कृषि भूमि (खतौनी) होना अनिवार्य है।
क्या आप इस योजना के लिए संभावित रूप से पात्र हैं?
केवल इस योजना से संबंधित 3-4 प्रश्नों के उत्तर दें और तुरंत पारदर्शी परिणाम प्राप्त करें।
महत्वपूर्ण अपवाद व बहिष्करण (Exclusions & Caveats)
निम्नलिखित स्थितियों में आवेदक को अपात्र माना जा सकता है:
- •संस्थागत भूमि धारक (Institutional Landholders) अपात्र हैं।
- •संवैधानिक पद धारक, केंद्र/राज्य सरकार के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी अपात्र हैं।
- •₹10,000 या अधिक मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त व्यक्ति (मल्टी टास्किंग/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) अपात्र हैं।
- •गत कर निर्धारण वर्ष में आयकर (Income Tax) का भुगतान करने वाले व्यक्ति अपात्र हैं।
आवश्यक भौतिक दस्तावेज़ (Physical Documents)
आवेदन अथवा जन सेवा केंद्र जाने से पूर्व इन मूल दस्तावेज़ों की तैयारी रखें:
आवेदन प्रक्रिया (Application Steps)
आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाएं या नजदीकी अधिकृत सीएससी केंद्र पर संपर्क करें।
खतौनी की नकल, आधार नंबर और बैंक विवरण के साथ न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन करें।
बायोमेट्रिक अथवा ओटीपी आधारित e-KYC पूरा कर पावती रसीद सुरक्षित रखें।
आधिकारिक स्रोत एवं दिशानिर्देश
आवेदन अवधि: वर्ष भर खुला (Open round the year)
