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अंतिम सत्यापन: 18 अक्टूबर 2026

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना

English: Kisan Credit Card Scheme • स्रोत संस्था: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

योजना सेतु एक स्वतंत्र निजी सूचना पोर्टल है। यह कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है और न ही किसी सरकारी विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। योजना की पात्रता, लाभ और आवेदन की पुष्टि संबंधित आधिकारिक विभाग से करें।

योजना का संक्षिप्त विवरण एवं मुख्य लाभ

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किसानों, पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों को कृषि कार्यों, खाद-बीज और उपकरणों की खरीद हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को मात्र 4% की वार्षिक प्रभावी ब्याज दर पर ₹3 लाख तक का अल्पकालिक कृषि ऋण दिया जाता है। इसके अलावा ₹1.60 लाख तक का ऋण बिना किसी बंधक (कोलेटरल) के मिलता है।

आवेदन की स्थिति/अवधि: वर्ष भर खुला

पात्रता की शर्तें (Eligibility Conditions)

  • न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
  • अधिकतम आयु: 75 वर्ष
  • राज्य निवास: Uttar Pradesh का मूल निवासी
विशिष्ट पात्रता कैलकुलेटर

क्या आप इस योजना के लिए संभावित रूप से पात्र हैं?

केवल इस योजना से संबंधित 3-4 प्रश्नों के उत्तर दें और तुरंत पारदर्शी परिणाम प्राप्त करें।

नियम: 18 से 75 वर्ष
महत्वपूर्ण अपवाद व बहिष्करण (Exclusions)
  • •किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक का डिफ़ॉल्टर होने पर केसीसी स्वीकृत नहीं किया जाता।
  • •कृषि, डेयरी या मत्स्य पालन से प्रत्यक्ष रूप से न जुड़े व्यक्तियों को यह लाभ नहीं मिलता।
  • •यदि आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो एक सह-आवेदक (Co-borrower) आवश्यक होता है।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

आवेदन अथवा जन सेवा केंद्र जाने से पूर्व इन मूल दस्तावेज़ों की तैयारी रखें:

1. आधार कार्डEnglish: Aadhaar Card

पहचान व पते के प्रमाण हेतु।

अनिवार्य
2. जमीन की खतौनी / खसराEnglish: Land Revenue Records

तहसीलदार द्वारा प्रमाणित अद्यतन खतौनी।

अनिवार्य
3. गैर-ऋणी शपथ पत्र / घोषणा पत्रEnglish: No Dues Certificate / Affidavit

प्रमाणित करना कि अन्य बैंक से कोई बकाया केसीसी ऋण नहीं है।

अनिवार्य
4. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफEnglish: Passport Size Photographs

2 नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो।

अनिवार्य

आवेदन कैसे करें (How to Apply)

1

PM-Kisan पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाकर 'Download KCC Form' पर क्लिक करें या संबंधित बैंक शाखा से फॉर्म प्राप्त करें।

2

आवेदन फॉर्म में अपना PM-Kisan खाता नंबर, आधार विवरण, और जमीन की खसरा/खतौनी का विवरण भरें।

3

जरूरी दस्तावेज (खतौनी, आधार कार्ड और फोटो) संलग्न करें।

4

अपनी निकटतम बैंक शाखा (जहां PM-Kisan खाता है) या सीएससी केंद्र पर जाकर फॉर्म जमा करें।

5

बैंक द्वारा सत्यापन के 14 दिनों के भीतर किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाता है।

आवेदन स्थिति (Status) कैसे देखें

1

जिस बैंक शाखा में KCC आवेदन जमा किया था, वहां आवेदन पावती (Acknowledgment Slip) लेकर जाएं।

2

बैंक अधिकारी आवेदन संख्या से ऋण स्वीकृति की स्थिति की पुष्टि कर देंगे।

आधिकारिक लिंक एवं हेल्पलाइन

सत्यापित सरकारी पोर्टल एवं विभागीय संपर्क विवरण

हेल्पलाइन: 1800-115-526 / 011-24300606 (PM-Kisan / KCC हेल्पलाइन)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1.केसीसी पर ब्याज दर कितनी होती है?

सामान्य ब्याज दर 7% होती है, लेकिन समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को सरकार 3% की अतिरिक्त ब्याज छूट (Interest Subvention) देती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर मात्र 4% वार्षिक रह जाती है।

Q2.बिना जमीन गिरवी रखे कितना KCC लोन मिल सकता है?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमानुसार बिना किसी गारंटी या जमीन गिरवी रखे ₹1.60 लाख तक का KCC ऋण प्रदान किया जाता है।

Q3.क्या पशुपालन और मछली पालन के लिए भी KCC मिलता है?

हाँ, पशुपालकों (डेयरी/बकरी पालन) और मत्स्य पालकों को भी ₹2 लाख तक की कार्यशील पूंजी (Working Capital) हेतु KCC की सुविधा दी जाती है।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)

प्रति वर्ष ₹6,000 की प्रत्यक्ष नकद सहायता (प्रत्येक 4 माह में ₹2,000 की 3 समान किस्तें डीबीटी के माध्यम से)।

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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY)

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु में शामिल होने वाले किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹3,000 प्रति माह (₹36,000 वार्षिक) की निश्चित आजीवन पेंशन प्रदान की जाती है। जितना मासिक अंशदान (₹55 से ₹200) किसान देता है, उतनी ही राशि केंद्र सरकार द्वारा उसके खाते में जमा की जाती है।

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प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM Solar Pump)

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किसानों को खेतों में सिंचाई हेतु 2 HP से 10 HP तक के स्टैंडअलोन सोलर पंप लगाने पर भारी सब्सिडी दी जाती है। इस योजना में कुल लागत का 60% केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन किया जाता है, 30% बैंक ऋण मिलता है और किसान को केवल 10% अंशदान देना होता है। इससे डीजल और बिजली बिल की निर्भरता समाप्त होती है।

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मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) योजना उत्तर प्रदेश के किसानों को उनके खेतों की मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्वों की सटीक स्थिति जानने में मदद करती है। सरकारी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा खेत की मिट्टी के 12 प्रमुख मापदंडों (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, पीएच, सूक्ष्म पोषक तत्व) की निःशुल्क जांच की जाती है और प्रत्येक किसान को एक विस्तृत कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसमें फसलवार अनुशंसित उर्वरकों की मात्रा बताई जाती है ताकि खाद की लागत घटे और उपज बढ़े।

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