प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)
English: Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana • स्रोत संस्था: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार एवं LIC
योजना सेतु एक स्वतंत्र निजी सूचना पोर्टल है। यह कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है और न ही किसी सरकारी विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। योजना की पात्रता, लाभ और आवेदन की पुष्टि संबंधित आधिकारिक विभाग से करें।
योजना का संक्षिप्त विवरण एवं मुख्य लाभ
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) उत्तर प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों (जैसे रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, घरेलू कामगार, कृषि मजदूर) को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई है। 18 से 40 वर्ष की आयु में शामिल होने पर 60 वर्ष के बाद ₹3,000 प्रति माह (₹36,000 वार्षिक) की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन दी जाती है। इस योजना में 50% अंशदान कामगार और 50% अंशदान केंद्र सरकार करती है।
आवेदन की स्थिति/अवधि: वर्ष भर खुला
पात्रता की शर्तें (Eligibility Conditions)
- न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
- अधिकतम आयु: 40 वर्ष
- राज्य निवास: Uttar Pradesh का मूल निवासी
- पारिवारिक वार्षिक आय सीमा: अधिकतम ₹1,80,000 प्रति वर्ष
क्या आप इस योजना के लिए संभावित रूप से पात्र हैं?
केवल इस योजना से संबंधित 3-4 प्रश्नों के उत्तर दें और तुरंत पारदर्शी परिणाम प्राप्त करें।
- •जिन कामगारों की मासिक आय ₹15,000 से अधिक है, वे पात्र नहीं हैं।
- •ईपीएफओ (EPFO), एनपीएस (NPS), या ईएसआईसी (ESIC) के सदस्य इस योजना में शामिल नहीं हो सकते।
- •आयकर दाता (Income Tax Payee) इसके पात्र नहीं हैं।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
आवेदन अथवा जन सेवा केंद्र जाने से पूर्व इन मूल दस्तावेज़ों की तैयारी रखें:
प्रमाणीकरण हेतु अनिवार्य।
IFSC कोड व ऑटो-डेबिट मैंडेट हेतु।
ओटीपी प्रमाणीकरण हेतु।
आवेदन कैसे करें (How to Apply)
अपने नजदीकी सीएससी (जन सेवा केंद्र) पर आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर जाएं।
सीएससी वीएलई (VLE) द्वारा 'maandhan.in' पोर्टल पर कामगार का विवरण दर्ज किया जाएगा।
कामगार की आयु के आधार पर मासिक अंशदान (₹55 से ₹200) की गणना होगी।
बायोमेट्रिक अंगूठा लगाकर ऑटो-डेबिट मैंडेट को सत्यापित करें।
प्रक्रिया पूर्ण होते ही तुरंत लैमिनेटेड 'श्रम योगी कार्ड' (PM-SYM Card) प्राप्त करें।
आवेदन स्थिति (Status) कैसे देखें
maandhan.in पोर्टल खोलें और 'Sign In' पर क्लिक करें।
अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP से लॉगिन करें।
अपने श्रम योगी कार्ड और जमा अंशदान की स्थिति देखें।
आधिकारिक लिंक एवं हेल्पलाइन
सत्यापित सरकारी पोर्टल एवं विभागीय संपर्क विवरण
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1.क्या 29 वर्ष की आयु के कामगार को कितना मासिक अंशदान देना होगा?
29 वर्ष की आयु में शामिल होने पर कामगार को ₹100 प्रति माह जमा करना होता है, और सरकार भी ₹100 अपनी ओर से जमा करती है।
Q2.यदि कामगार बीच में अंशदान देना बंद कर दे तो क्या होगा?
यदि अंशदान रुक जाता है, तो कामगार बकाया राशि का नियमानुसार भुगतान करके अपने पेंशन खाते को पुनः सक्रिय करवा सकता है।
Q3.लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को क्या मिलेगा?
पेंशन प्राप्ति के दौरान मृत्यु होने पर जीवनसाथी (पति/पत्नी) को 50% पेंशन (₹1,500 प्रति माह) आजीवन प्राप्त होती है।
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