इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (NSAP - IGNOAPS)
English: Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS) • स्रोत संस्था: ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार / समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश
60 से 79 वर्ष के बीपीएल वृद्धों को मासिक ₹1,000 (केंद्र + यूपी राज्य अंशदान मिलाकर) एवं 80 वर्ष या अधिक पर पूर्ण पेंशन।
महत्वपूर्ण सूचना: यह जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। अंतिम पात्रता और स्वीकृति संबंधित सरकारी विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
पात्रता की शर्तें (Eligibility Conditions)
- न्यूनतम आयु: 60 वर्ष
- अधिकतम आयु: 120 वर्ष
- राज्य निवास: Uttar Pradesh का मूल निवासी
- पारिवारिक वार्षिक आय सीमा: अधिकतम ₹56,460 प्रति वर्ष
क्या आप इस योजना के लिए संभावित रूप से पात्र हैं?
केवल इस योजना से संबंधित 3-4 प्रश्नों के उत्तर दें और तुरंत पारदर्शी परिणाम प्राप्त करें।
महत्वपूर्ण अपवाद व बहिष्करण (Exclusions & Caveats)
निम्नलिखित स्थितियों में आवेदक को अपात्र माना जा सकता है:
- •नियमित सरकारी पेंशन अथवा ईपीएफ पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिक अपात्र हैं।
- •बीपीएल सीमा से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार अपात्र हैं।
आवश्यक भौतिक दस्तावेज़ (Physical Documents)
आवेदन अथवा जन सेवा केंद्र जाने से पूर्व इन मूल दस्तावेज़ों की तैयारी रखें:
आवेदन प्रक्रिया (Application Steps)
उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in पर वृद्धावस्था पेंशन का फॉर्म भरें।
तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी / बीडीओ द्वारा पात्रता सत्यापन होगा।
स्वीकृति उपरांत प्रति तिमाही ₹3,000 की किस्त बैंक खाते में अंतरित की जाती है।
आधिकारिक स्रोत एवं दिशानिर्देश
आवेदन अवधि: वर्ष भर खुला (Open round the year)
