उत्तर प्रदेश शासनसत्यापन प्रक्रियाधीन (Needs Review)
अंतिम जानकारी जाँच: 17/10/2026
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पेंशन योजना
English: UP Divyangjan Pension Scheme • स्रोत संस्था:
योजना का मुख्य लाभ (Potential Benefits)
प्रति माह ₹1,000 की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में।
महत्वपूर्ण सूचना: यह जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। अंतिम पात्रता और स्वीकृति संबंधित सरकारी विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
पात्रता की शर्तें (Eligibility Conditions)
- न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
- अधिकतम आयु: 100 वर्ष
- राज्य निवास: Uttar Pradesh का मूल निवासी
- पारिवारिक वार्षिक आय सीमा: अधिकतम ₹56,460 प्रति वर्ष
- सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 40% दिव्यांगता प्रमाणपत्र आवश्यक है।
विशिष्ट पात्रता कैलकुलेटर
क्या आप इस योजना के लिए संभावित रूप से पात्र हैं?
केवल इस योजना से संबंधित 3-4 प्रश्नों के उत्तर दें और तुरंत पारदर्शी परिणाम प्राप्त करें।
आवश्यक भौतिक दस्तावेज़ (Physical Documents)
आवेदन अथवा जन सेवा केंद्र जाने से पूर्व इन मूल दस्तावेज़ों की तैयारी रखें:
1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (न्यूनतम 40%)English: Disability Certificate
अनिवार्य2. आधार कार्डEnglish: Aadhaar Card
अनिवार्य3. आय प्रमाण पत्रEnglish: Income Certificate
अनिवार्य4. बैंक पासबुकEnglish: Bank Passbook
अनिवार्यआवेदन प्रक्रिया (Application Steps)
1
sspy-up.gov.in पोर्टल पर दिव्यांग पेंशन विकल्प चुनें।
2
सीएमओ द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र नंबर और बैंक विवरण भरें।
3
सत्यापन के उपरांत पेंशन भुगतान प्रारंभ हो जाता है।
आधिकारिक स्रोत एवं दिशानिर्देश
आवेदन अवधि:
