उत्तर प्रदेश शासनसत्यापन प्रक्रियाधीन (Needs Review)
अंतिम जानकारी जाँच: 17/10/2026
उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन योजना
English: UP Destitute Widow Pension Scheme • स्रोत संस्था:
योजना का मुख्य लाभ (Potential Benefits)
प्रति माह ₹1,000 की वित्तीय सहायता (त्रैमासिक ₹3,000)।
महत्वपूर्ण सूचना: यह जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। अंतिम पात्रता और स्वीकृति संबंधित सरकारी विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
पात्रता की शर्तें (Eligibility Conditions)
- न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
- अधिकतम आयु: 100 वर्ष
- पात्र लिंग: केवल महिलाएं / बालिकाएं
- राज्य निवास: Uttar Pradesh का मूल निवासी
- पारिवारिक वार्षिक आय सीमा: अधिकतम ₹2,00,000 प्रति वर्ष
विशिष्ट पात्रता कैलकुलेटर
क्या आप इस योजना के लिए संभावित रूप से पात्र हैं?
केवल इस योजना से संबंधित 3-4 प्रश्नों के उत्तर दें और तुरंत पारदर्शी परिणाम प्राप्त करें।
आवश्यक भौतिक दस्तावेज़ (Physical Documents)
आवेदन अथवा जन सेवा केंद्र जाने से पूर्व इन मूल दस्तावेज़ों की तैयारी रखें:
1. पति का मृत्यु प्रमाण पत्रEnglish: Death Certificate of Husband
अनिवार्य2. आवेदिका का आधार कार्डEnglish: Aadhaar Card
अनिवार्य3. आय प्रमाण पत्रEnglish: Income Certificate
अनिवार्य4. बैंक पासबुक विवरणEnglish: Bank Passbook
अनिवार्यआवेदन प्रक्रिया (Application Steps)
1
sspy-up.gov.in पोर्टल पर महिला कल्याण अनुभाग में आवेदन करें।
2
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र व आधार संलग्न करें।
3
सत्यापन उपरांत पेंशन बैंक खाते में भेजी जाती है।
आधिकारिक स्रोत एवं दिशानिर्देश
आवेदन अवधि:
