एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) मार्जिन मनी योजना (UP)
English: UP ODOP Margin Money Scheme • स्रोत संस्था: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
योजना सेतु एक स्वतंत्र निजी सूचना पोर्टल है। यह कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है और न ही किसी सरकारी विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। योजना की पात्रता, लाभ और आवेदन की पुष्टि संबंधित आधिकारिक विभाग से करें।
योजना का संक्षिप्त विवरण एवं मुख्य लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 'एक जनपद एक उत्पाद' (ODOP) मार्जिन मनी योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जिलों के विशिष्ट पारंपरिक उत्पादों (जैसे भदोही की कालीन, मुरादाबाद का पीतल, अलीगढ़ के ताले, कन्नौज का इत्र, वाराणसी की रेशमी साड़ी आदि) से जुड़े नए उद्योग लगाने या मौजूदा इकाई के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके तहत ₹25 लाख तक की परियोजना लागत पर 25% (अधिकतम ₹6.25 लाख), ₹25 लाख से ₹50 लाख पर 20%, और ₹50 लाख से अधिक पर 10% (अधिकतम ₹20,00,000) तक की सीधी मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है।
आवेदन की स्थिति/अवधि: वर्ष भर खुला
पात्रता की शर्तें (Eligibility Conditions)
- न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
- राज्य निवास: Uttar Pradesh का मूल निवासी
क्या आप इस योजना के लिए संभावित रूप से पात्र हैं?
केवल इस योजना से संबंधित 3-4 प्रश्नों के उत्तर दें और तुरंत पारदर्शी परिणाम प्राप्त करें।
- •यदि प्रस्तावित उद्योग संबंधित जिले के अधिसूचित ODOP उत्पाद से संबंधित नहीं है, तो मार्जिन मनी सहायता नहीं मिलेगी।
- •आवेदक पूर्व में किसी अन्य सरकारी योजना (PMEGP, CMEGP) के तहत मार्जिन मनी प्राप्त कर चुका हो और ऋण बकाया हो, तो पात्र नहीं होगा।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
आवेदन अथवा जन सेवा केंद्र जाने से पूर्व इन मूल दस्तावेज़ों की तैयारी रखें:
उद्यमी की पहचान और पते के प्रमाण हेतु।
संबंधित जनपद का मूल निवासी होने का प्रमाण।
मशीनरी, शेड, कार्यशील पूंजी और लागत का चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित विवरण।
शैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका।
आवेदन कैसे करें (How to Apply)
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश के पोर्टल (diupmsme.upsdc.gov.in) पर जाएं।
'एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) सहायता योजना' पर क्लिक कर नवीन ऑनलाइन पंजीकरण करें।
अपने जिले के अधिसूचित ODOP उत्पाद का चयन करें और परियोजना का प्रकार (नया उद्योग या विस्तार) चुनें।
परियोजना लागत, बैंक शाखा का विवरण और DPR दस्तावेज अपलोड करें।
जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति (DLTFC) द्वारा साक्षात्कार व मूल्यांकन के बाद आवेदन अग्रणी बैंक को भेजा जाता है।
बैंक से ऋण संवितरण होते ही मार्जिन मनी सब्सिडी बैंक में सावधि जमा (TDR) के रूप में प्राप्त हो जाती है।
आवेदन स्थिति (Status) कैसे देखें
diupmsme.upsdc.gov.in पोर्टल पर जाएं।
'आवेदन की स्थिति' पर क्लिक कर अपना आवेदन संदर्भ नंबर (Application Reference Number) दर्ज करें और बैंक व जिला उद्योग केंद्र की स्वीकृति स्थिति देखें।
आधिकारिक लिंक एवं हेल्पलाइन
सत्यापित सरकारी पोर्टल एवं विभागीय संपर्क विवरण
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1.ODOP मार्जिन मनी योजना में अधिकतम कितनी सरकारी सब्सिडी मिलती है?
परियोजना लागत के आधार पर अधिकतम ₹20,00,000 (बीस लाख रुपये) तक की मार्जिन मनी सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
Q2.क्या केवल नए कारखाने के लिए ही यह लाभ मिलता है?
नहीं, नई विनिर्माण/सेवा इकाई स्थापित करने के साथ-साथ पहले से चल रहे ODOP व्यवसाय के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए भी यह सब्सिडी मिलती है।
Q3.सब्सिडी किस प्रकार समायोजित (Adjust) होती है?
ऋण संवितरण के बाद मार्जिन मनी राशि बैंक में 2 वर्ष के लिए लाभार्थी के नाम टीसीआर (TDR) खाते में रखी जाती है। इकाई के दो वर्ष तक सफल संचालन के बाद यह ऋण में समायोजित हो जाती है।
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