उत्तर प्रदेश शासनसत्यापित जानकारी
अंतिम सत्यापन: 18 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (उत्तर प्रदेश)

English: UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana • स्रोत संस्था: समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

योजना सेतु एक स्वतंत्र निजी सूचना पोर्टल है। यह कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है और न ही किसी सरकारी विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। योजना की पात्रता, लाभ और आवेदन की पुष्टि संबंधित आधिकारिक विभाग से करें।

योजना का संक्षिप्त विवरण एवं मुख्य लाभ

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु प्रति जोड़ा कुल ₹51,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से ₹35,000 सीधे कन्या के बैंक खाते में दांपत्य जीवन की शुरुआत हेतु, ₹10,000 की आवश्यक वैवाहिक उपहार सामग्री (कपड़े, चांदी की पायल, बिछिया, बर्तन आदि), तथा ₹6,000 भव्य सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं।

आवेदन की स्थिति/अवधि: वर्ष भर खुला (समारोह तिथियों से पूर्व आवेदन)

पात्रता की शर्तें (Eligibility Conditions)

  • न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
  • पात्र लिंग: केवल महिलाएं / बालिकाएं
  • राज्य निवास: Uttar Pradesh का मूल निवासी
  • पारिवारिक वार्षिक आय सीमा: अधिकतम ₹2,00,000 प्रति वर्ष
विशिष्ट पात्रता कैलकुलेटर

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नियम: न्यूनतम 18 वर्ष
यह योजना महिला/बालिका हेतु है
नियम: अधिकतम आय ₹2,00,000 प्रति वर्ष
महत्वपूर्ण अपवाद व बहिष्करण (Exclusions)
  • •विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष से कम और वर (लड़के) की आयु 21 वर्ष से कम होने पर आवेदन कानूनी रूप से अमान्य होगा।
  • •परिवार की वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक होने पर योजना का लाभ नहीं मिलता।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

आवेदन अथवा जन सेवा केंद्र जाने से पूर्व इन मूल दस्तावेज़ों की तैयारी रखें:

1. वर एवं वधू का आयु प्रमाण पत्र (आधार / जन्म प्रमाण पत्र)English: Age Proof of Bride & Groom

कन्या 18+ व वर 21+ वर्ष आयु की पुष्टि हेतु।

अनिवार्य
2. पारिवारिक आय प्रमाण पत्र (अधिकतम ₹2 लाख)English: Income Certificate

सक्षम राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा जारी।

अनिवार्य
3. उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्रEnglish: UP Domicile Certificate

कन्या के परिवार का UP निवासी होने का प्रमाण।

अनिवार्य
4. कन्या का बैंक बचत खाता पासबुकEnglish: Bride's Bank Account Passbook

₹35,000 की डीबीटी राशि सीधे खाते में जमा होने हेतु।

अनिवार्य

आवेदन कैसे करें (How to Apply)

1

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के पोर्टल (shadianudan.upsdc.gov.in) पर जाएं अथवा अपने ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) / नगर निकाय कार्यालय में संपर्क करें।

2

'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

3

कन्या और वर का विवरण, जन्मतिथि, आधार नंबर, माता-पिता का नाम और पारिवारिक आय दर्ज करें।

4

वांछित दस्तावेज (आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और संयुक्त फोटो) अपलोड करें।

5

आवेदन सबमिट करने के बाद खंड विकास अधिकारी अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पात्रता की जांच की जाती है।

6

सत्यापन के उपरांत जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले भव्य सामूहिक विवाह समारोह में वैवाहिक रस्मों के साथ उपहार और ₹35,000 की राशि खाते में दी जाती है।

आवेदन स्थिति (Status) कैसे देखें

1

shadianudan.upsdc.gov.in पोर्टल पर जाएं।

2

'आवेदन पत्र की स्थिति' (Track Status) पर क्लिक कर अपना आवेदन क्रमांक दर्ज करें और सत्यापन अधिकारी की रिपोर्ट देखें।

आधिकारिक लिंक एवं हेल्पलाइन

सत्यापित सरकारी पोर्टल एवं विभागीय संपर्क विवरण

हेल्पलाइन: 1800-419-0001 (समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश टोल-फ्री)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1.मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कुल कितना लाभ मिलता है?

प्रति जोड़ा कुल ₹51,000 का प्रावधान है: ₹35,000 कन्या के बैंक खाते में नकद, ₹10,000 का वैवाहिक उपहार सामान, और ₹6,000 समारोह आयोजन व खान-पान व्यय।

Q2.क्या सभी धर्मों और जातियों के लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं?

हाँ, यह योजना सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी जाति/वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार सामूहिक विवाह में शामिल हो सकते हैं।

Q3.क्या विधवा या परित्यक्ता महिला के पुनर्विवाह पर भी यह लाभ मिलता है?

हाँ, यदि कोई विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला पुनर्विवाह करती है, तो उसे भी इस योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है।

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