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अंतिम सत्यापन: 18 अक्टूबर 2026

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

English: Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana • स्रोत संस्था: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार

योजना सेतु एक स्वतंत्र निजी सूचना पोर्टल है। यह कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है और न ही किसी सरकारी विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। योजना की पात्रता, लाभ और आवेदन की पुष्टि संबंधित आधिकारिक विभाग से करें।

योजना का संक्षिप्त विवरण एवं मुख्य लाभ

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) उत्तर प्रदेश की गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य व पोषण स्तर में सुधार तथा मजदूरी की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार की मातृत्व लाभ योजना है। इसके तहत पहले बच्चे के जन्म पर ₹5,000 की राशि दो किस्तों में (गर्भावस्था पंजीकरण व प्रसव पूर्व जांच पर ₹3,000 और बच्चे के जन्म व प्रथम चरण के टीकाकरण पर ₹2,000) तथा दूसरे बच्चे के रूप में कन्या शिशु (बेटी) होने पर ₹6,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है।

आवेदन की स्थिति/अवधि: गर्भावस्था के दौरान एवं बच्चे के जन्म के 270 दिनों के भीतर

पात्रता की शर्तें (Eligibility Conditions)

  • न्यूनतम आयु: 19 वर्ष
  • पात्र लिंग: केवल महिलाएं / बालिकाएं
  • राज्य निवास: Uttar Pradesh का मूल निवासी
विशिष्ट पात्रता कैलकुलेटर

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नियम: न्यूनतम 19 वर्ष
यह योजना महिला/बालिका हेतु है
महत्वपूर्ण अपवाद व बहिष्करण (Exclusions)
  • •केंद्र अथवा राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) में नियमित रूप से कार्यरत महिला कर्मचारी इस लाभ की पात्र नहीं हैं।
  • •दूसरे बच्चे के जन्म पर यदि लड़का पैदा होता है, तो ₹6,000 का दूसरा लाभ मान्य नहीं होता (केवल बालिका होने पर प्रोत्साहन मिलता है)।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

आवेदन अथवा जन सेवा केंद्र जाने से पूर्व इन मूल दस्तावेज़ों की तैयारी रखें:

1. माता का आधार कार्डEnglish: Mother's Aadhaar Card

डीबीटी हस्तांतरण हेतु आधार अनिवार्य।

अनिवार्य
2. मातृ एवं शिशु सुरक्षा (MCP) कार्डEnglish: Mother and Child Protection (MCP) Card

गर्भावस्था पंजीकरण एवं एएनसी (ANC) जांच का आधिकारिक रिकॉर्ड।

अनिवार्य
3. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्रEnglish: Child Birth Certificate

द्वितीय किस्त अथवा बालिका जन्म प्रोत्साहन हेतु।

अनिवार्य
4. माता का बैंक बचत खाता पासबुकEnglish: Mother's Bank Account Passbook

आधार लिंक एकल (Single) बैंक खाता।

अनिवार्य

आवेदन कैसे करें (How to Apply)

1

गर्भावस्था का पता चलने पर अपने ग्राम/वार्ड के निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) या सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) पर जाकर MCP कार्ड बनवाएं।

2

आंगनवाड़ी कार्यकत्री या आशा बहू से PMMVY फॉर्म प्राप्त करें अथवा आधिकारिक पोर्टल (pmmvy.wcd.gov.in) पर सीधे ऑनलाइन आवेदन करें।

3

माता का आधार विवरण, बैंक पासबुक और एमसीपी कार्ड में दर्ज एएनसी जांच तिथियां भरें।

4

महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापन के बाद किस्त की राशि सीधे महिला के बैंक खाते में भेज दी जाती है।

आवेदन स्थिति (Status) कैसे देखें

1

आधिकारिक PMMVY पोर्टल (pmmvy.wcd.gov.in) पर जाएं।

2

नागरिक लॉगिन / 'Track Beneficiary Status' विकल्प पर क्लिक करें और लाभार्थी का आधार या मोबाइल नंबर दर्ज कर स्थिति देखें।

आधिकारिक लिंक एवं हेल्पलाइन

सत्यापित सरकारी पोर्टल एवं विभागीय संपर्क विवरण

हेल्पलाइन: 1800-11-6555 (PMMVY राष्ट्रीय हेल्पलाइन) / 1098

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1.PMMVY के अंतर्गत कुल कितनी राशि मिलती है?

प्रथम जीवित शिशु के लिए ₹5,000 (दो किस्तों में: ₹3,000 और ₹2,000) तथा द्वितीय शिशु यदि बालिका है तो ₹6,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

Q2.क्या आवेदन करने के लिए पति का आधार कार्ड अनिवार्य है?

नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार अब केवल माता का आधार कार्ड ही अनिवार्य है। पति का आधार कार्ड वैकल्पिक है।

Q3.आवेदन करने की अंतिम समय सीमा क्या है?

प्रथम किस्त के लिए एलएमपी (अंतिम माहवारी तिथि) से 570 दिनों के भीतर और बच्चे के जन्म के 270 दिनों के भीतर आवेदन किया जा सकता है।

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