भारत सरकारसत्यापित जानकारी
अंतिम सत्यापन: 18 अक्टूबर 2026

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G)

English: Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin • स्रोत संस्था: ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश

योजना सेतु एक स्वतंत्र निजी सूचना पोर्टल है। यह कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है और न ही किसी सरकारी विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। योजना की पात्रता, लाभ और आवेदन की पुष्टि संबंधित आधिकारिक विभाग से करें।

योजना का संक्षिप्त विवरण एवं मुख्य लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर परिवारों तथा कच्चे व जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले जरूरतमंद नागरिकों को पक्का मकान बनाने के लिए ₹1,20,000 की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में तीन किस्तों में (नींव, लिंटेल और छत स्तर पर) प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त मनरेगा (MGNREGA) के तहत 90 दिन की अकुशल मजदूरी (लगभग ₹20,000) तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 की अलग से सहायता दी जाती है।

आवेदन की स्थिति/अवधि: आवास प्लस सर्वेक्षण एवं वार्षिक लक्ष्य आवंटन अनुसार

पात्रता की शर्तें (Eligibility Conditions)

  • न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
  • राज्य निवास: Uttar Pradesh का मूल निवासी
विशिष्ट पात्रता कैलकुलेटर

क्या आप इस योजना के लिए संभावित रूप से पात्र हैं?

केवल इस योजना से संबंधित 3-4 प्रश्नों के उत्तर दें और तुरंत पारदर्शी परिणाम प्राप्त करें।

नियम: न्यूनतम 18 वर्ष
महत्वपूर्ण अपवाद व बहिष्करण (Exclusions)
  • •जिन परिवारों के पास पहले से पक्का मकान, मोटर चालित चार पहिया वाहन या कृषि उपकरण (ट्रैक्टर) है, वे अपात्र हैं।
  • •परिवार में कोई सरकारी नौकरी करने वाला या ₹15,000 से अधिक मासिक आय अर्जित करने वाला सदस्य होने पर लाभ नहीं मिलता।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

आवेदन अथवा जन सेवा केंद्र जाने से पूर्व इन मूल दस्तावेज़ों की तैयारी रखें:

1. आधार कार्ड (परिवार के सभी वयस्क सदस्य)English: Aadhaar Card

डीबीटी भुगतान और बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु।

अनिवार्य
2. बैंक बचत खाता पासबुकEnglish: Bank Account Passbook

महिला मुखिया या संयुक्त खाते की पासबुक।

अनिवार्य
3. मनरेगा जॉब कार्डEnglish: MGNREGA Job Card

90 दिनों की मजदूरी भुगतान हेतु।

अनिवार्य
4. वर्तमान कच्चे मकान की जियो-टैग फोटोEnglish: Geo-tagged Photo of Kutcha House

ग्राम सचिव या आवास सहायक द्वारा सत्यापित।

अनिवार्य

आवेदन कैसे करें (How to Apply)

1

ग्राम सभा की बैठक में भाग लें जहां SECC/आवास प्लस (Awaas+) सूची का वाचन और सत्यापन किया जाता है।

2

ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सेवक से संपर्क कर अपना नाम आवास प्लस सर्वेक्षण सूची में दर्ज कराएं।

3

आवास सहायक द्वारा आपके कच्चे मकान का भौतिक निरीक्षण और 'AwaasApp' के माध्यम से जियो-टैगिंग (Geo-tagging) की जाती है।

4

खंड विकास अधिकारी (BDO) द्वारा स्वीकृति मिलने पर प्रथम किस्त (नींव स्तर) की राशि बैंक खाते में भेजी जाती है।

5

प्रत्येक निर्माण चरण का सत्यापन होने के बाद दूसरी व तीसरी किस्त डीबीटी के माध्यम से जारी होती है।

आवेदन स्थिति (Status) कैसे देखें

1

आधिकारिक PMAY-G पोर्टल (pmayg.nic.in) पर जाएं।

2

'Stakeholders' मेन्यू में जाकर 'IAY/PMAYG Beneficiary' पर क्लिक करें।

3

अपना पंजीकरण नंबर (Registration Number) दर्ज कर अपने मकान की स्वीकृति, किस्त भुगतान और जियो-टैग फोटो देखें।

आधिकारिक लिंक एवं हेल्पलाइन

सत्यापित सरकारी पोर्टल एवं विभागीय संपर्क विवरण

हेल्पलाइन: 1800-11-6446 (PMAY-G राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1.PMAY-G के तहत कुल कितनी आर्थिक मदद मिलती है?

उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में मकान निर्माण के लिए ₹1,20,000, शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 तथा 90 दिन की मनरेगा मजदूरी (लगभग ₹20,000) मिलाकर कुल ₹1.52 लाख से अधिक का लाभ मिलता है।

Q2.मकान की रजिस्ट्री किसके नाम पर होती है?

योजना के नियमानुसार मकान का स्वामित्व परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाता है।

Q3.मकान का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए?

PMAY-G के अंतर्गत बनने वाले पक्के मकान का न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर (रसोईघर सहित) होना अनिवार्य है।

संबंधित सरकारी योजनाएं

सभी योजनाएं

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (Rooftop Solar)

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को अपने घर की छत पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ₹78,000 तक की भारी वित्तीय सब्सिडी तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹30,000 तक का अतिरिक्त राज्य अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके माध्यम से परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त सौर बिजली मिलती है और ग्रिड को बेची गई अतिरिक्त बिजली से अतिरिक्त आय अर्जित होती है।

विवरण व पात्रता देखें

स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण शौचालय अनुदान योजना

स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने और व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL) के निर्माण हेतु ₹12,000 की वित्तीय प्रोत्साहन सहायता सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाती है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त अंशदान शामिल होता है।

विवरण व पात्रता देखें

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U उत्तर प्रदेश)

शहरी क्षेत्र में कच्चे घर अथवा बेघर ईडब्ल्यूएस परिवारों को पक्का मकान निर्माण हेतु ₹2.50 लाख की कुल सरकारी अनुदान सहायता (केंद्र + राज्य अंशदान)।

विवरण व पात्रता देखें

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)

प्रति वर्ष ₹6,000 की प्रत्यक्ष नकद सहायता (प्रत्येक 4 माह में ₹2,000 की 3 समान किस्तें डीबीटी के माध्यम से)।

विवरण व पात्रता देखें

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक पात्र परिवार को सूचीबद्ध सरकारी तथा निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के इलाज, सर्जरी और अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति वर्ष ₹5,00,000 (पाँच लाख रुपये) तक का निःशुल्क कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है। उपचार में दवाइयां, जांच, ऑपरेशन, डॉक्टर की फीस और भर्ती से पहले व 15 दिन बाद तक का खर्च शामिल है।

विवरण व पात्रता देखें