प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U उत्तर प्रदेश)
English: Pradhan Mantri Awas Yojana Urban (PMAY-U UP) • स्रोत संस्था: नगरीय विकास अभिकरण (DUDA / SUDA), नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश
शहरी क्षेत्र में कच्चे घर अथवा बेघर ईडब्ल्यूएस परिवारों को पक्का मकान निर्माण हेतु ₹2.50 लाख की कुल सरकारी अनुदान सहायता (केंद्र + राज्य अंशदान)।
महत्वपूर्ण सूचना: यह जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। अंतिम पात्रता और स्वीकृति संबंधित सरकारी विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
पात्रता की शर्तें (Eligibility Conditions)
- न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
- अधिकतम आयु: 100 वर्ष
- राज्य निवास: Uttar Pradesh का मूल निवासी
- पारिवारिक वार्षिक आय सीमा: अधिकतम ₹3,00,000 प्रति वर्ष
क्या आप इस योजना के लिए संभावित रूप से पात्र हैं?
केवल इस योजना से संबंधित 3-4 प्रश्नों के उत्तर दें और तुरंत पारदर्शी परिणाम प्राप्त करें।
महत्वपूर्ण अपवाद व बहिष्करण (Exclusions & Caveats)
निम्नलिखित स्थितियों में आवेदक को अपात्र माना जा सकता है:
- •परिवार के किसी भी सदस्य के नाम देश में कहीं भी पक्का मकान होने पर अपात्र।
- •पूर्व में किसी सरकारी आवास योजना का लाभ प्राप्त कर चुके परिवार अपात्र हैं।
आवश्यक भौतिक दस्तावेज़ (Physical Documents)
आवेदन अथवा जन सेवा केंद्र जाने से पूर्व इन मूल दस्तावेज़ों की तैयारी रखें:
आवेदन प्रक्रिया (Application Steps)
urbanschemes.up.gov.in अथवा pmaymis.gov.in पर नगरीय निकाय (ULB / डूडा) चयन कर ऑनलाइन फॉर्म भरें।
संबंधित नगर निगम / नगर पालिका / डूडा (DUDA) कार्यालय द्वारा स्थल निरीक्षण व जियो-टैगिंग की जाएगी।
स्वीकृति उपरांत 3 किस्तों (नींव, लिंटेल, छत) में ₹2.50 लाख बैंक खाते में भेजे जाते हैं।
आधिकारिक स्रोत एवं दिशानिर्देश
आवेदन अवधि: नगरीय निकाय सर्वेक्षण अनुसार चालू
