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अंतिम सत्यापन: 18 अक्टूबर 2026

पीएम स्वनिधि योजना (रेहड़ी-पटरी विक्रेता ऋण)

English: PM SVANidhi Scheme • स्रोत संस्था: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

योजना सेतु एक स्वतंत्र निजी सूचना पोर्टल है। यह कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है और न ही किसी सरकारी विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। योजना की पात्रता, लाभ और आवेदन की पुष्टि संबंधित आधिकारिक विभाग से करें।

योजना का संक्षिप्त विवरण एवं मुख्य लाभ

पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के शहरी व अर्ध-शहरी रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले वाले, खोमचे वाले) को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत बिना किसी गारंटी (कोलेटरल) के पहले चरण में ₹10,000, समय पर चुकाने पर दूसरे चरण में ₹20,000 और तीसरे चरण में ₹50,000 तक का सस्ता बैंक ऋण दिया जाता है। नियमित भुगतान पर 7% की वार्षिक ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेनदेन करने पर ₹1,200 तक का वार्षिक कैशबैक मिलता है।

आवेदन की स्थिति/अवधि: वर्ष भर खुला

पात्रता की शर्तें (Eligibility Conditions)

  • न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
  • राज्य निवास: Uttar Pradesh का मूल निवासी
विशिष्ट पात्रता कैलकुलेटर

क्या आप इस योजना के लिए संभावित रूप से पात्र हैं?

केवल इस योजना से संबंधित 3-4 प्रश्नों के उत्तर दें और तुरंत पारदर्शी परिणाम प्राप्त करें।

नियम: न्यूनतम 18 वर्ष
महत्वपूर्ण अपवाद व बहिष्करण (Exclusions)
  • •शहरी निकाय (नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत) के क्षेत्र से बाहर बिना किसी वेंडिंग गतिविधि के आवेदन मान्य नहीं होता।
  • •बैंक का पूर्व गंभीर डिफॉल्टर होने पर ऋण स्वीकृत नहीं होता।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

आवेदन अथवा जन सेवा केंद्र जाने से पूर्व इन मूल दस्तावेज़ों की तैयारी रखें:

1. आधार कार्डEnglish: Aadhaar Card

मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना अनिवार्य है।

अनिवार्य
2. वेंडिंग प्रमाण पत्र / परिचय पत्र (CoP / LOR)English: Certificate of Vending / Letter of Recommendation

नगर निकाय द्वारा जारी विक्रय प्रमाण पत्र या सिफारिश पत्र।

अनिवार्य
3. बैंक बचत खाता पासबुकEnglish: Bank Passbook

ऋण संवितरण एवं कैशबैक प्राप्ति हेतु।

अनिवार्य

आवेदन कैसे करें (How to Apply)

1

पीएम स्वनिधि के आधिकारिक पोर्टल (pmsvanidhi.mohua.gov.in) पर जाएं अथवा निकटतम सीएससी केंद्र पर संपर्क करें।

2

'Apply for Loan' पर क्लिक करें और अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी सत्यापित करें।

3

अपनी वेंडिंग श्रेणी चुनें (वेंडिंग आईडी कार्ड धारक अथवा नगर निकाय द्वारा जारी LOR धारक)।

4

आधार ई-केवाईसी पूरा करें और पसंदीदा ऋणदाता बैंक शाखा का चयन करें।

5

आवेदन सबमिट करने के बाद नगर निकाय द्वारा LOR सत्यापन और बैंक द्वारा ऋण की डिजिटल स्वीकृति दी जाती है।

6

ऋण राशि सीधे वेंडर के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है।

आवेदन स्थिति (Status) कैसे देखें

1

pmsvanidhi.mohua.gov.in पोर्टल पर जाएं।

2

अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन कर 'Track Application Status' पर क्लिक करें और ऋण संवितरण की स्थिति देखें।

आधिकारिक लिंक एवं हेल्पलाइन

सत्यापित सरकारी पोर्टल एवं विभागीय संपर्क विवरण

हेल्पलाइन: 1800-11-1979 (पीएम स्वनिधि राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1.पीएम स्वनिधि योजना में कितना लोन मिलता है?

योजना तीन चरणों में ऋण देती है: प्रथम चरण में ₹10,000 (1 वर्ष की अवधि), इसे समय पर चुकाने पर दूसरे चरण में ₹20,000, और तीसरे चरण में ₹50,000 का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

Q2.समय पर किस्त चुकाने पर क्या छूट मिलती है?

समय पर मासिक किस्त का भुगतान करने वाले विक्रेताओं को 7% वार्षिक की ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जो सीधे उनके खाते में त्रैमासिक आधार पर जमा हो जाती है।

Q3.यदि किसी के पास वेंडिंग कार्ड नहीं है तो क्या वह लोन ले सकता है?

हाँ, वे विक्रेता जिनका सर्वेक्षण में नाम छूट गया था, वे अपने स्थानीय नगर निगम/नगर पालिका से अनुशंसा पत्र (Letter of Recommendation - LOR) प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं।

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