उत्तर प्रदेश पोस्ट-मैट्रिक (दशमोत्तर) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति
English: UP Post-Matric Scholarship and Fee Reimbursement • स्रोत संस्था: समाज कल्याण विभाग / पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों (11वीं, 12वीं, बीए, बीएससी, बीटेक, पॉलिटेक्निक, आईटीआई आदि) में नॉन-रिफंडेबल शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति एवं मासिक अनुरक्षण भत्ता।
महत्वपूर्ण सूचना: यह जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। अंतिम पात्रता और स्वीकृति संबंधित सरकारी विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
पात्रता की शर्तें (Eligibility Conditions)
- न्यूनतम आयु: 15 वर्ष
- अधिकतम आयु: 35 वर्ष
- राज्य निवास: Uttar Pradesh का मूल निवासी
- पारिवारिक वार्षिक आय सीमा: अधिकतम ₹2,50,000 प्रति वर्ष
- मान्यता प्राप्त विद्यालय या महाविद्यालय में नियमित छात्र होना अनिवार्य है।
क्या आप इस योजना के लिए संभावित रूप से पात्र हैं?
केवल इस योजना से संबंधित 3-4 प्रश्नों के उत्तर दें और तुरंत पारदर्शी परिणाम प्राप्त करें।
महत्वपूर्ण अपवाद व बहिष्करण (Exclusions & Caveats)
निम्नलिखित स्थितियों में आवेदक को अपात्र माना जा सकता है:
- •एक ही स्तर के पाठ्यक्रम को दोबारा करने वाले छात्र (जैसे एक बार एमए करने के बाद दोबारा एमए) शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अपात्र हैं।
- •पत्राचार अथवा दूरस्थ शिक्षा (Distance Education) के कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रम इसके अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं।
- •केंद्र सरकार या अन्य स्रोत से समानांतर छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र दोहरा लाभ नहीं ले सकते।
आवश्यक भौतिक दस्तावेज़ (Physical Documents)
आवेदन अथवा जन सेवा केंद्र जाने से पूर्व इन मूल दस्तावेज़ों की तैयारी रखें:
आवेदन प्रक्रिया (Application Steps)
आधिकारिक पोर्टल scholarship.up.gov.in पर छात्र पंजीकरण करें।
डीजी लॉकर के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण पूरा करें।
शैक्षणिक, जाति एवं आय विवरण दर्ज कर संस्था में जांच हेतु ड्राफ्ट प्रिंट प्राप्त करें।
संस्थान द्वारा अभिलेख सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से सबमिट कर हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करें।
आधिकारिक स्रोत एवं दिशानिर्देश
आवेदन अवधि: वार्षिक (सामान्यतः जुलाई से दिसंबर)
