राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (उत्तर प्रदेश)
English: National Family Benefit Scheme (UP Rastriya Parivarik Labh) • स्रोत संस्था: समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के एकमात्र कमाऊ मुखिया (18 से 59 वर्ष) की मृत्यु पर आश्रित परिवार को ₹30,000 की एकमुश्त सहायता।
महत्वपूर्ण सूचना: यह जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। अंतिम पात्रता और स्वीकृति संबंधित सरकारी विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
पात्रता की शर्तें (Eligibility Conditions)
- न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
- अधिकतम आयु: 59 वर्ष
- राज्य निवास: Uttar Pradesh का मूल निवासी
- पारिवारिक वार्षिक आय सीमा: अधिकतम ₹56,460 प्रति वर्ष
क्या आप इस योजना के लिए संभावित रूप से पात्र हैं?
केवल इस योजना से संबंधित 3-4 प्रश्नों के उत्तर दें और तुरंत पारदर्शी परिणाम प्राप्त करें।
महत्वपूर्ण अपवाद व बहिष्करण (Exclusions & Caveats)
निम्नलिखित स्थितियों में आवेदक को अपात्र माना जा सकता है:
- •मुखिया की मृत्यु के 1 वर्ष के उपरांत किया गया आवेदन अमान्य होता है।
- •मृतक मुखिया की आयु मृत्यु के समय 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक होने पर लाभ देय नहीं है।
आवश्यक भौतिक दस्तावेज़ (Physical Documents)
आवेदन अथवा जन सेवा केंद्र जाने से पूर्व इन मूल दस्तावेज़ों की तैयारी रखें:
आवेदन प्रक्रिया (Application Steps)
मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के भीतर sspy-up.gov.in अथवा जन सेवा केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन करें।
उपजिलाधिकारी (SDM) कार्यालय द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
अनुमोदन के पश्चात ट्रेजरी द्वारा ₹30,000 की राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है।
आधिकारिक स्रोत एवं दिशानिर्देश
आवेदन अवधि: घटना के 1 वर्ष के भीतर कभी भी
